IPC 4 In Hindi: आईपीसी धारा 4 क्या है?

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 4 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 4 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

IPC Section 4 In Hindi

IPC Dhara 4 – अतिरिक्त क्षेत्रीय अपराधों के लिए संहिता का विस्तार
इस संहिता के प्रावधान निम्नलिखित द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर भी लागू होते हैं-
(1) भारत के बाहर और उसके बाहर किसी भी स्थान पर भारत का कोई भी नागरिक;
(2) भारत में पंजीकृत किसी जहाज या वायुयान पर कोई व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो।
(3) भारत के बाहर और बाहर किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध करता है।

व्याख्या – इस खंड में
(ए) शब्द “अपराध” में भारत के बाहर किया गया प्रत्येक कार्य शामिल है, जो यदि भारत में किया जाता है, तो इस संहिता के तहत दंडनीय होगा;
(बी) अभिव्यक्ति “कंप्यूटर संसाधन” का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) में है।’

IPC Section 4 In English

IPC Section 4 – Extension of Code to extra-territorial offences
The provisions of this Code apply also to any offence committed by–
(1) any citizen of India in any place without and beyond India;
(2) any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be.
(3) any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India.

Explanation – In this section
(a) the word “offence” includes every act committed outside India which, if committed in India, would be punishable under this Code;
(b) the expression “computer resource” shall have the meaning assigned to it in clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000(21 of 2000).’

आईपीसी धारा 4 क्या है

  1. मूल खंड के लिए 1898 के अधिनियम 4, धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
  2. ए.ओ द्वारा प्रतिस्थापित। 1950, खंड (1) से (4) के लिए।
  3. शब्द “ब्रिटिश इंडिया” को ए.ओ. द्वारा क्रमिक रूप से संशोधित किया गया है। 1948, ए.ओ. 1950 और 1951 का अधिनियम 3, धारा 3 और अनुसूची ऊपर के रूप में पढ़ने के लिए।
  4. “चित्र” (17-9-1957 से प्रभावी) के लिए 1957 के अधिनियम 36, धारा 3 और अनुसूची II द्वारा प्रतिस्थापित।
  5. 1957 के अधिनियम 36, धारा 3 और अनुसूची II (17-9-1957 से प्रभावी) द्वारा छोड़े गए कोष्ठक और अक्षर “(ए)”।
  6. ए.ओ द्वारा प्रतिस्थापित। 1948, “एक कुली, जो एक मूल भारतीय विषय है” के लिए।
  7. ए.ओ द्वारा प्रतिस्थापित। 1950, “भारतीय अधिवास का एक ब्रिटिश विषय” के लिए।
  8. ए.ओ द्वारा छोड़े गए उदाहरण (बी), (सी) और (डी) 1950.
  9. सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का 10), धारा 51 द्वारा 0.4.1. 27.10.2009।

अन्य महत्वपूर्ण धाराएं

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