इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 98 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 98 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 98 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 98 Kya Hai.
Dhara 98 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 98 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 98 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 98 In Hindi
IPC Dhara 98 – विकृतचित्त व्यक्ति आदि के कृत्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार।
जब कोई कार्य, जो अन्यथा एक निश्चित अपराध होगा, वह अपराध नहीं है, तो युवावस्था के कारण, समझ की परिपक्वता की कमी, दिमाग की अस्वस्थता या उस कार्य को करने वाले व्यक्ति का नशा, या किसी गलत धारणा के कारण उस व्यक्ति की ओर से, प्रत्येक व्यक्ति को उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि वह कार्य वह अपराध होता।
रेखांकन
(ए) जेड, पागलपन के प्रभाव में, ए को मारने का प्रयास करता है; Z बिना किसी अपराध के दोषी है। लेकिन क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि य समझदार होता।
(बी) ए रात में एक घर में प्रवेश करता है, जिसे वह कानूनी रूप से जेड में प्रवेश करने का हकदार है, सद्भाव में, ए को घर तोड़ने वाले के लिए, ए पर हमला करता है। यहां जेड, इस गलत धारणा के तहत ए पर हमला करके, कोई अपराध नहीं करता है। लेकिन ए के पास जेड के खिलाफ निजी बचाव का वही अधिकार है, जो उसके पास होता अगर जेड उस गलत धारणा के तहत काम नहीं कर रहा होता।
IPC Section 98 In English
IPC Section 98 – Right of private defence against the act of a person of unsound mind, etc.
When an act, which would otherwise be a certain offence, is not that offence, by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defence against that act which he would have if the act were that offence.
Illustrations
(a) Z, under the influence of madness, attempts to kill A; Z is guilty of no offence. But A has the same right of private defence which he would have if Z were sane.
(b) A enters by night a house which he is legally entitled to enter Z, in good faith, taking A for a house-breaker, attacks A. Here Z, by attacking A under this misconception, commits no offence. But A has the same right of private defence against Z, which he would have if Z were not acting under that misconception.
आईपीसी धारा 98 क्या है
98 IPC मे शब्द “विकृतचित्त व्यक्ति आदि के कृत्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जब कोई कार्य, जो अन्यथा एक निश्चित अपराध होगा, वह अपराध नहीं है, तो युवावस्था के कारण, समझ की परिपक्वता की कमी, दिमाग की अस्वस्थता या उस कार्य को करने वाले व्यक्ति का नशा, या किसी गलत धारणा के कारण उस व्यक्ति की ओर से, प्रत्येक व्यक्ति को उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है।
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तो आपक IPC 98 In Hindi और IPC Section 98 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 98 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।