इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 94 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 94 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 94 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 94 Kya Hai.
Dhara 94 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 94 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 94 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 94 In Hindi
IPC Dhara 94 – वह कार्य जिससे कोई व्यक्ति धमकियों से विवश हो।
हत्या और राज्य के खिलाफ मौत के लिए दंडनीय अपराधों के अलावा, कुछ भी अपराध नहीं है जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इसे धमकियों से करने के लिए मजबूर करता है, जो ऐसा करने के समय, उस व्यक्ति को तत्काल मौत की आशंका का कारण बनता है। अन्यथा परिणाम होगा: बशर्ते कि कार्य करने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से, या तत्काल मृत्यु से पहले खुद को नुकसान की उचित आशंका से खुद को उस स्थिति में रखता है जिससे वह इस तरह की बाधा के अधीन हो गया।
स्पष्टीकरण 1.— एक व्यक्ति, जो अपनी मर्जी से, या पीटे जाने की धमकी के कारण, डकैतों के एक गिरोह में शामिल हो जाता है, उनके चरित्र को जानते हुए, इस अपवाद के लाभ का हकदार नहीं है, इस आधार पर कि उसे किया गया है अपने सहयोगियों द्वारा ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर किया जो कानून द्वारा अपराध है।
स्पष्टीकरण 2.— एक व्यक्ति को डकैतों के एक गिरोह द्वारा जब्त कर लिया गया है, और तत्काल मौत की धमकी से मजबूर किया गया है, जो कानून द्वारा अपराध है; उदाहरण के लिए, एक लोहार अपने औजारों को लेने के लिए मजबूर करता है और डकैतों के लिए एक घर के दरवाजे को जबरदस्ती घुसने और लूटने के लिए मजबूर करता है, इस अपवाद के लाभ का हकदार है।
IPC Section 94 In English
IPC Section 94 – Act to which a person is compelled by threats.
Except murder, and offences against the State punishable with death, nothing is an offence which is done by a person who is compelled to do it by threats, which, at the time of doing it, reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence: Provided the person doing the act did not of his own accord, or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such constraint.
Explanation 1.— A person who, of his own accord, or by reason of a threat of being beaten, joins a gang of dacoits, knowing their character, is not entitled to the benefit of this exception, on the ground of his having been compelled by his associates to do anything that is an offence by law.
Explanation 2.— A person seized by a gang of dacoits, and forced, by threat of instant death, to do a thing which is an offence by law; for example, a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it, is entitled to the benefit of this exception.
आईपीसी धारा 94 क्या है
94 IPC मे शब्द “वह कार्य जिससे कोई व्यक्ति धमकियों से विवश हो“के बारे मे बताया गया है। जिसमे हत्या और राज्य के खिलाफ मौत के लिए दंडनीय अपराधों के अलावा, कुछ भी अपराध नहीं है जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इसे धमकियों से करने के लिए मजबूर करता है, जो ऐसा करने के समय, उस व्यक्ति को तत्काल मौत की आशंका का कारण बनता है।
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तो आपक IPC 94 In Hindi और IPC Section 94 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 94 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।