IPC 91 In Hindi | IPC Section 91 in Hindi | आईपीसी धारा 91 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 91 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 91 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 91 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 91 Kya Hai.

Dhara 91 Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 91 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 91 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 91 In Hindi

IPC Dhara 91 – ऐसे कृत्यों का अपवर्जन जो स्वतंत्र रूप से किए गए नुकसान के अपराध हैं।
धारा 87, 88 और 89 के अपवाद उन कृत्यों तक विस्तारित नहीं हैं जो किसी भी नुकसान से स्वतंत्र रूप से अपराध हैं, या सहमति देने वाले व्यक्ति को, या कारित करने के लिए अभिप्रेत हैं, या होने की संभावना के बारे में जाना जाता है, या जिसकी ओर से सहमति दी गई है। उदाहरण गर्भपात का कारण बनना (जब तक कि महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य से सद्भाव में न किया गया हो) किसी भी नुकसान से स्वतंत्र रूप से अपराध है जो इससे महिला को हो सकता है या करने का इरादा है। इसलिए, यह “ऐसे नुकसान के कारण” अपराध नहीं है; और इस तरह के गर्भपात के लिए महिला या उसके अभिभावक की सहमति अधिनियम को न्यायोचित नहीं ठहराती है।

IPC 91 in hindi

IPC Section 91 In English

IPC Section 91 – Exclusion of acts which are offences independently of harm caused.
The exceptions in sections 87, 88 and 89 do not extend to acts which are offences independently of any harm which they may cause, or be intended to cause, or be known to be likely to cause, to the person giving the consent, or on whose behalf the consent is given. Illustration Causing miscarriage (unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman) is an offence independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offence “by reason of such harm”; and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act.

आईपीसी धारा 91 क्या है

91 IPC मे शब्द ऐसे कृत्यों का अपवर्जन जो स्वतंत्र रूप से किए गए नुकसान के अपराध हैं।के बारे मे बताया गया है। जिसमे धारा 87, 88 और 89 के अपवाद उन कृत्यों तक विस्तारित नहीं हैं जो किसी भी नुकसान से स्वतंत्र रूप से अपराध हैं, या सहमति देने वाले व्यक्ति को, या कारित करने के लिए अभिप्रेत हैं, या होने की संभावना के बारे में जाना जाता है, या जिसकी ओर से सहमति दी गई है।

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तो आपक IPC 91 In Hindi और IPC Section 91 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 91 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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