IPC 88 In Hindi | IPC Section 88 in Hindi | आईपीसी धारा 88 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 88 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 88 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 88 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 88 Kya Hai.

Dhara 88 Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 88 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 88 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 88 In Hindi

IPC Dhara 88 – व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक सहमति से किया गया अधिनियम मृत्यु का कारण नहीं बनता है।
ऐसा कुछ भी नहीं जो मृत्यु कारित करने के लिए अभिप्रेत नहीं है, किसी भी ऐसे नुकसान के कारण अपराध है जो किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके लाभ के लिए यह कारण हो सकता है, या कर्ता द्वारा कारित करने के लिए अभिप्रेत है, या कर्ता द्वारा ज्ञात होने की संभावना है। सद्भावपूर्वक किया गया है, और जिसने सहमति दी है, चाहे वह व्यक्त या निहित हो, उस नुकसान को भुगतने के लिए, या उस नुकसान का जोखिम लेने के लिए। उदाहरण ए, एक सर्जन, यह जानते हुए कि एक विशेष ऑपरेशन से जेड की मृत्यु होने की संभावना है, जो एक दर्दनाक शिकायत के तहत पीड़ित है, लेकिन जेड की मौत का कारण नहीं बनना चाहता है और सद्भावना का इरादा रखता है, जेड का लाभ जेड पर उस ऑपरेशन को जेड के साथ करता है। सहमति। क ने कोई अपराध नहीं किया है।

IPC Section 88 In English

IPC Section 88 – Act not intended to cause death, done by consent in good faith for person’s benefit.
Nothing which is not intended to cause death, is an offence by reason of any harm which it may cause, or be intended by the doer to cause, or be known by the doer to be likely to cause, to any person for whose benefit it is done in good faith, and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm, or to take the risk of that harm. Illustration A, a surgeon, knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, who suffers under a painful complaint, but not intending to cause Z’s death and intending in good faith, Z’s benefit performs that operation on Z, with Z’s consent. A has committed no offence.

आईपीसी धारा 88 क्या है

88 IPC मे शब्द व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक सहमति से किया गया अधिनियम मृत्यु का कारण नहीं बनता है।के बारे मे बताया गया है। जिसमे ऐसा कुछ भी नहीं जो मृत्यु कारित करने के लिए अभिप्रेत नहीं है, किसी भी ऐसे नुकसान के कारण अपराध है जो किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके लाभ के लिए यह कारण हो सकता है, या कर्ता द्वारा कारित करने के लिए अभिप्रेत है, या कर्ता द्वारा ज्ञात होने की संभावना है।

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तो आपक IPC 88 In Hindi और IPC Section 88 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 88 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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