इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 498A In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 498A In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 498A In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 498A Kya Hai.
Dhara 498A Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 498A क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 498A के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 498A In Hindi
498A IPC In Hindi – किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है।
जो कोई भी, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होने के नाते, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए, “क्रूरता” का अर्थ है-
(ए) कोई जानबूझकर आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जो महिला को आत्महत्या करने या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) के लिए गंभीर चोट या खतरे का कारण बनने की संभावना है; या
(बी) महिला का उत्पीड़न जहां इस तरह का उत्पीड़न उसे या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से है या उसके या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा पूरा करने में विफल होने के कारण है। ऐसी मांग।
IPC Section 498A In English
IPC Section 498A – Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty.
Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.
Explanation — For the purpose of this section, “cruelty” means—
(a) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman; or
(b) harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand.
Note – If you have any issue so prefer only English Verison of this IPC section.
IPC 498A Kya Hai?
498A IPC मे “किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होने के नाते, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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तो आपक IPC 498A In Hindi और IPC Section 498 A की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 498A IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।