इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 497 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 497 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 497 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 497 Kya Hai.
Dhara 497 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 497 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 497 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 497 In Hindi
497 IPC In Hindi – व्यभिचार।
जो कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग करता है, जो है और जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, उस व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत के बिना, ऐसा संभोग, जो बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, का दोषी है। व्यभिचार का अपराध, और दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी।
IPC Section 497 In English
IPC Section 497 – Adultery.
Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, is guilty of the offence of adultery, and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both. In such case the wife shall not be punishable as an abettor.
Note – If you have any issue so prefer only English Verison of this IPC section.
IPC 497 Kya Hai?
497 IPC मे “व्यभिचार“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग करता है, जो है और जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, उस व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत के बिना, ऐसा संभोग, जो बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, का दोषी है।
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तो आपक IPC 497 In Hindi और IPC Section 497 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 497 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।