इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 489E In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 489E In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 489E In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 489 D Kya Hai.
Dhara 489E Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 489E क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 489E के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 489E In Hindi
489E IPC In Hindi – मुद्रा-नोटों या बैंक-नोटों से मिलते-जुलते दस्तावेज़ बनाना या उनका उपयोग करना।
(1) जो कोई भी बनाता है, या बनाता है, या किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करता है, या किसी भी व्यक्ति को वितरित करता है, किसी भी तरह से समान, या किसी भी मुद्रा को धोखा देने के लिए गणना की जाने वाली किसी भी तरह से मिलती-जुलती है -नोट या बैंक-नोट को जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है।
(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम एक दस्तावेज पर प्रकट होता है, जिसे बनाना उप-धारा (1) के तहत एक अपराध है, बिना किसी वैध कारण के, किसी पुलिस-अधिकारी को प्रकट करने से इनकार करता है, तो उसका नाम और पता जिस व्यक्ति के द्वारा इसे मुद्रित या अन्यथा बनाया गया था, वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है।
(3) जहां किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी दस्तावेज पर दिखाई देता है जिसके संबंध में किसी व्यक्ति पर उप-धारा (1) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है या उस दस्तावेज के संबंध में उपयोग किए गए या वितरित किए गए किसी अन्य दस्तावेज पर यह हो सकता है, जब तक कि इसके विपरीत न हो साबित हो जाता है, मान लिया जाए कि वह व्यक्ति दस्तावेज़ बनाने का कारण बना।
IPC Section 489E In English
IPC Section 489E – Making or using documents resembling currency-notes or bank-notes.
(1) Whoever makes, or causes to be made, or uses for any purpose whatsoever, or delivers to any person, any document purporting to be, or in any way resembling, or so nearly resembling as to be calculated to deceive, any currency-note or bank-note shall be punished with fine which may extend to one hundred rupees.
(2) If any person, whose name appears on a document the making of which is an offence under sub-section (1), refuses, without lawful excuse, to disclose to a police-officer on being so required the name and address of the person by whom it was printed or otherwise made, he shall be punished with fine which may extend to two hundred rupees.
(3) Where the name of any person appears on any document in respect of which any person is charged with an offence under sub-section (1) or on any other document used or distributed in connection with that document it may, until the contrary is proved, be presumed that person caused the document to be made.
Note – If you have any issue so prefer only English Verison of this IPC section.
IPC 489E Kya Hai?
489E IPC मे “मुद्रा-नोटों या बैंक-नोटों से मिलते-जुलते दस्तावेज़ बनाना या उनका उपयोग करना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी बनाता है, या बनाता है, या किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करता है, या किसी भी व्यक्ति को वितरित करता है, किसी भी तरह से समान, या किसी भी मुद्रा को धोखा देने के लिए गणना की जाने वाली किसी भी तरह से मिलती-जुलती है -नोट या बैंक-नोट को जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है।
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तो आपक IPC 489E In Hindi और IPC Section 489E की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 489E IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।