इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 485 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 485 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 485 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 485 Kya Hai.
Dhara 485 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 485 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 485 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 485 In Hindi
485 IPC In Hindi – संपत्ति चिह्न की कूटरचना के लिए कोई उपकरण बनाना या अपने पास रखना।
जो कोई संपत्ति चिह्न की जालसाजी के उद्देश्य से कोई पासा, प्लेट या अन्य उपकरण बनाता है या अपने कब्जे में रखता है, या उसके कब्जे में कोई संपत्ति चिह्न है, जो यह दर्शाता है कि कोई भी सामान किसी ऐसे व्यक्ति का है, जिसके वे नहीं हैं, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
IPC Section 485 In English
IPC Section 485 – Making or possession of any instrument for counterfeiting a property mark.
Whoever makes or has in his possession any die, plate or other instrument for the purpose of counterfeiting a property mark, or has in his possession a property mark for the purpose of denoting that any goods belong to a person to whom they do not belong, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine, or with both.
Note – If you have any issue so prefer only English Verison of this IPC section.
IPC 485 Kya Hai?
485 IPC मे “संपत्ति चिह्न की कूटरचना के लिए कोई उपकरण बनाना या अपने पास रखना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई संपत्ति चिह्न की जालसाजी के उद्देश्य से कोई पासा, प्लेट या अन्य उपकरण बनाता है या अपने कब्जे में रखता है, या उसके कब्जे में कोई संपत्ति चिह्न है, जो यह दर्शाता है कि कोई भी सामान किसी ऐसे व्यक्ति का है, जिसके वे नहीं हैं, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
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तो आपक IPC 485 In Hindi और IPC Section 485 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 485 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।