इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 484 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 484 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 484 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 484 Kya Hai.
Dhara 484 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 484 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 484 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 484 In Hindi
484 IPC In Hindi – लोक सेवक द्वारा प्रयोग किए गए चिह्न की जालसाजी करना।
जो कोई लोक सेवक द्वारा उपयोग किए गए किसी संपत्ति चिह्न, या किसी लोक सेवक द्वारा उपयोग किए गए किसी भी चिह्न की नकल करता है, यह दर्शाता है कि किसी संपत्ति का निर्माण किसी विशेष व्यक्ति द्वारा या किसी विशेष समय या स्थान पर किया गया है, या यह कि संपत्ति किसी विशेष गुणवत्ता की है या उसके पास है किसी विशेष कार्यालय के माध्यम से पारित किया गया है, या यह किसी भी छूट का हकदार है, या नकली होने के बारे में जानते हुए भी ऐसे किसी भी निशान को वास्तविक के रूप में उपयोग करता है, उसे तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, और यह भी होगा जुर्माना के लिए उत्तरदायी हो।
IPC Section 484 In English
IPC Section 484 – Counterfeiting a mark used by a public servant.
Whoever counterfeits any property mark used by a public servant, or any mark used by a public servant to denote that any property has been manufactured by a particular person or at a particular time or place, or that the property is of a particular quality or has passed through a particular office, or that it is entitled to any exemption, or uses as genuine any such mark knowing the same to be counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.
Note – If you have any issue so prefer only English Verison of this IPC section.
IPC 484 Kya Hai?
484 IPC मे “लोक सेवक द्वारा प्रयोग किए गए चिह्न की जालसाजी करना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई लोक सेवक द्वारा उपयोग किए गए किसी संपत्ति चिह्न, या किसी लोक सेवक द्वारा उपयोग किए गए किसी भी चिह्न की नकल करता है, यह दर्शाता है कि किसी संपत्ति का निर्माण किसी विशेष व्यक्ति द्वारा या किसी विशेष समय या स्थान पर किया गया है, या यह कि संपत्ति किसी विशेष गुणवत्ता की है या उसके पास है किसी विशेष कार्यालय के माध्यम से पारित किया गया है।
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तो आपक IPC 484 In Hindi और IPC Section 484 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 484 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।