IPC 476 In Hindi | IPC Section 476 in Hindi | आईपीसी धारा 476 क्या है?

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 476 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 476 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 476 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 476 Kya Hai.

Dhara 476 Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 476 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 476 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 476 In Hindi

476 IPC In Hindi – धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए उपयोग की जाने वाली जालसाजी डिवाइस या मार्क, या नकली चिह्नित सामग्री को अपने पास रखना।
जो कोई इस संहिता की धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अलावा 1[किसी भी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री, किसी भी उपकरण या चिह्न पर, या उसके सार में, यह इरादा रखता है कि ऐसा उपकरण या चिह्न किसी भी दस्तावेज़ को प्रामाणिकता की उपस्थिति देने के उद्देश्य से जाली या उसके बाद ऐसी सामग्री पर जाली होने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, या जो इस तरह के इरादे से, किसी भी सामग्री पर या उसके पदार्थ में कोई ऐसी सामग्री या चिह्न रखता है नकली किया गया है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

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IPC Section 476 In English

IPC Section 476 – Counterfeiting device or mark used for authenticating docu­ments other than those described in section 467, or possessing counterfeit marked material.
Whoever counterfeits upon, or in the substance of, any material, any device or mark used for the purpose of authenticating 1[any document or electronic record] other than the documents described in section 467 of this Code, intending that such device or mark shall be used for the purpose of giving the appearance of authenticity to any document then forged or thereafter to be forged on such material, or who, with such intent, has in his possession any material upon or in the substance of which any such device or mark has been counterfeited, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Note – If you have any issue so prefer only English Verison of this IPC section.

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तो आपक IPC 476 In Hindi और IPC Section 476 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 476 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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