इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 475 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 475 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 475 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 475 Kya Hai.
Dhara 475 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 475 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 475 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 475 In Hindi
475 IPC In Hindi – धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए उपयोग की जाने वाली जालसाजी डिवाइस या निशान, या नकली चिह्नित सामग्री को अपने पास रखना।
जो कोई इस संहिता की धारा 467 में वर्णित किसी दस्तावेज़ को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री, किसी भी उपकरण या चिह्न पर, या उसके सार में, यह इरादा रखता है कि इस तरह के उपकरण या चिह्न का उपयोग उपस्थिति देने के उद्देश्य से किया जाएगा। किसी भी दस्तावेज़ की प्रामाणिकता तब जाली या उसके बाद ऐसी सामग्री पर जाली होने के लिए, या जो इस तरह के इरादे से, किसी भी सामग्री पर या उसके सार में किसी भी उपकरण या चिह्न को नकली बना दिया गया है, को 1 से दंडित किया जाएगा [ आजीवन कारावास], या किसी एक अवधि के लिए कारावास के साथ जो सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।
IPC Section 475 In English
IPC Section 475 – Counterfeiting device or mark used for authenticating documents described in section 467, or possessing counterfeit marked material.
Whoever counterfeits upon, or in the substance of, any material, any device or mark used for the purpose of authenticating any document described in section 467 of this Code, intending that such device or mark shall be used for the purpose of giving the appearance of authenticity to any document then forged or thereafter to be forged on such material, or who, with such intent, has in his possession any material upon or in the substance of which any such device or mark has been counterfeited, shall be punished with 1[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Note – If you have any issue so prefer only English Verison of this IPC section.
IPC 475 Kya Hai?
475 IPC मे “धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए उपयोग की जाने वाली जालसाजी डिवाइस या निशान, या नकली चिह्नित सामग्री को अपने पास रखना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई इस संहिता की धारा 467 में वर्णित किसी दस्तावेज़ को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री, किसी भी उपकरण या चिह्न पर, या उसके सार में, यह इरादा रखता है कि इस तरह के उपकरण या चिह्न का उपयोग उपस्थिति देने के उद्देश्य से किया जाएगा। किसी भी दस्तावेज़ की प्रामाणिकता तब जाली या उसके बाद ऐसी सामग्री पर जाली होने के लिए, या जो इस तरह के इरादे से, किसी भी सामग्री पर या उसके सार में किसी भी उपकरण या चिह्न को नकली बना दिया गया है।
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तो आपक IPC 475 In Hindi और IPC Section 475 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 475 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।