इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 474 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 474 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 474 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 474 Kya Hai.
Dhara 474 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 474 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 474 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 474 In Hindi
474 IPC In Hindi – धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को कब्जे में रखना, यह जानते हुए कि यह जाली है और इसे असली के रूप में उपयोग करने का इरादा रखता है।
जिस किसी के पास कोई दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, यह जानते हुए कि यह जाली है और यह इरादा रखता है कि इसे धोखे से या बेईमानी से असली के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, यदि दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस अधिनियम की धारा 466 में वर्णित विवरण में से एक है संहिता, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा; और यदि दस्तावेज़ धारा 467 में वर्णित विवरण में से एक है, तो आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
IPC Section 474 In English
IPC Section 474 – Having possession of document described in section 466 or 467, knowing it to be forged and intending to use it as genuine.
Whoever has in his possession any document or electronic record, knowing the same to be forged and intending that the same shall fraudulently or dishonestly be used as genuine, shall, if the document or electronic record is one of the description mentioned in section 466 of this Code, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine; and if the document is one of the description mentioned in section 467, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description, for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Note – If you have any issue so prefer only English Verison of this IPC section.
IPC 474 Kya Hai?
474 IPC मे “धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को कब्जे में रखना, यह जानते हुए कि यह जाली है और इसे असली के रूप में उपयोग करने का इरादा रखता है“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जिस किसी के पास कोई दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, यह जानते हुए कि यह जाली है और यह इरादा रखता है कि इसे धोखे से या बेईमानी से असली के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, यदि दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस अधिनियम की धारा 466 में वर्णित विवरण में से एक है संहिता।
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तो आपक IPC 474 In Hindi और IPC Section 474 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 474 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।