इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 472 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 472 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 472 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 472 Kya Hai.
Dhara 472 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 472 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 472 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 472 In Hindi
472 IPC In Hindi – धारा 467 के तहत दंडनीय जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना।
जो कोई छाप बनाने के लिए किसी भी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को बनाता है या नकली करता है, इस आशय से कि उसका उपयोग किसी जालसाजी को करने के उद्देश्य से किया जाएगा जो इस संहिता की धारा 467 के तहत दंडनीय होगा, या इस तरह के इरादे से, उसके ऐसी किसी भी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को रखने के लिए, उसे नकली होने के बारे में जानने के लिए, आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो सात साल तक बढ़ सकता है, और इसके लिए भी उत्तरदायी होगा अच्छा।
IPC Section 472 In English
IPC Section 472 – Making or possessing counterfeit seal, etc., with intent to commit forgery punishable under section 467.
Whoever makes or counterfeits any seal, plate or other instrument for making an impression, intending that the same shall be used for the purpose of committing any forgery which would be punishable under section 467 of this Code, or, with such intent, has in his possession any such seal, plate or other instrument, knowing the same to be counterfeit, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Note – If you have any issue so prefer only English Verison of this IPC section.
IPC 472 Kya Hai?
472 IPC मे “धारा 467 के तहत दंडनीय जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई छाप बनाने के लिए किसी भी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को बनाता है या नकली करता है, इस आशय से कि उसका उपयोग किसी जालसाजी को करने के उद्देश्य से किया जाएगा जो इस संहिता की धारा 467 के तहत दंडनीय होगा, या इस तरह के इरादे से, उसके ऐसी किसी भी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को रखने के लिए, उसे नकली होने के बारे में जानने के लिए, आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो सात साल तक बढ़ सकता है।
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तो आपक IPC 472 In Hindi और IPC Section 472 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 472 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।