इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 469 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 469 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 469 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 469 Kya Hai.
Dhara 469 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 469 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 469 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 469 In Hindi
469 IPC In Hindi – प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी।
जो कोई भी जालसाजी करता है, यह इरादा रखते हुए कि जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी भी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, या यह जानते हुए कि इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, उसे तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। , और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।
IPC Section 469 In English
IPC Section 469 – Forgery for purpose of harming reputation.
Whoever commits forgery, intending that the document or electronic record forged shall harm the reputation of any party, or knowing that it is likely to be used for that purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.
Note – If you have any issue so prefer only English Verison of this IPC section.
IPC 469 Kya Hai?
469 IPC मे “प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी जालसाजी करता है, यह इरादा रखते हुए कि जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी भी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, या यह जानते हुए कि इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, उसे तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा।
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तो आपक IPC 469 In Hindi और IPC Section 469 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 469 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।