IPC 46 In Hindi | IPC Section 46 in Hindi | आईपीसी धारा 46 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 46 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 46 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 46 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 46 Kya Hai.

Dhara 46 Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 46 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 46 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 46 In Hindi

IPC Dhara 46 – “मृत्यु”
“मृत्यु” शब्द मनुष्य की मृत्यु को दर्शाता है, जब तक कि संदर्भ से इसके विपरीत प्रकट न हो।

IPC Section 46 In English

IPC Section 46 – “Death”
The word “death” denotes the death of a human being, unless the contrary appears from the context.

आईपीसी धारा 46 क्या है

46 IPC मे शब्द “मृत्यु”के बारे मे बताया गया है, जिसमे “मृत्यु” शब्द मनुष्य की मृत्यु को दर्शाता है, जब तक कि संदर्भ से इसके विपरीत प्रकट न हो।

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तो आपक IPC 46 In Hindi और IPC Section 46 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 46 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी दैदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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