इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 454 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 454 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 454 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 454 Kya Hai.
Dhara 454 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 454 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 454 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 454 In Hindi
454 IPC In Hindi – कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए छिपकर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करना।
जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए छिपकर गृह-अतिचार या गृह-भेदन करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और यदि अपराध करने का इरादा चोरी है, तो कारावास की अवधि दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
IPC Section 454 In English
IPC Section 454 – Lurking house-trespass or house-breaking in order to commit offence punishable with imprisonment.
Whoever commits lurking house-trespass or house-breaking, in order to the committing of any offence punishable with imprisonment, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; and if the offence intended to be committed is theft, the term of the imprisonment may be extended to ten years.
Note – If you have any issue so prefer only English Verison of this IPC section.
IPC 454 Kya Hai?
454 IPC मे “कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए छिपकर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए छिपकर गृह-अतिचार या गृह-भेदन करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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तो आपक IPC 454 In Hindi और IPC Section 454 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 454 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।