इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 452 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 452 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 452 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 452 Kya Hai.
Dhara 452 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 452 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 452 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 452 In Hindi
452 IPC In Hindi – चोट पहुँचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद गृह-अतिचार।
जो कोई गृह-अतिचार करता है, किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने या किसी व्यक्ति पर हमला करने के लिए, या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने के लिए, या किसी व्यक्ति को चोट, या हमले, या गलत अवरोध के भय में डालने की तैयारी करता है, उसे दंडित किया जाएगा किसी एक अवधि के लिए कारावास के साथ जो सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।
IPC Section 452 In English
IPC Section 452 – House-trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint.
Whoever commits house-trespass, having made preparation for causing hurt to any person or for assaulting any person, or for wrongfully restraining any person, or for putting any person in fear of hurt, or of assault, or of wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Note – If you have any issue so prefer only English Verison of this IPC section.
IPC 452 Kya Hai?
452 IPC मे “चोट पहुँचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद गृह-अतिचार“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई गृह-अतिचार करता है, किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने या किसी व्यक्ति पर हमला करने के लिए, या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने के लिए, या किसी व्यक्ति को चोट, या हमले, या गलत अवरोध के भय में डालने की तैयारी करता है, उसे दंडित किया जाएगा किसी एक अवधि के लिए कारावास के साथ जो सात साल तक बढ़ाया जा सकता है।
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तो आपक IPC 452 In Hindi और IPC Section 452 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 452 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।