इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 449 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 449 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 449 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 449 Kya Hai.
Dhara 449 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 449 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 449 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 449 In Hindi
449 IPC In Hindi – मौत से दंडनीय अपराध करने के लिए घर-अतिचार।
जो कोई भी मौत के साथ दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार करता है, उसे आजीवन कारावास, या दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
सज़ा
आजीवन कारावास, या 10 साल के लिए सश्रम कारावास और जुर्माना-संज्ञेय-गैर-जमानती-सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय-गैर-शमनीय।
IPC Section 449 In English
IPC Section 449 – House-trespass in order to commit offence punishable with death.
Whoever commits house trespass in order to the committing of any offense punishable with death, shall be punished with imprisonment for life, or with rigorous imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.
Punishment
Imprisonment for life, or rigorous imprisonment for 10 years and fine—Cognizable—Non-bailable—Triable by Court of Session—Non-compoundable.
Note – If you have any issue so prefer only English Verison of this IPC section.
IPC 449 Kya Hai?
449 IPC मे “मौत से दंडनीय अपराध करने के लिए घर-अतिचार“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी मौत के साथ दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार करता है, उसे आजीवन कारावास, या दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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तो आपक IPC 449 In Hindi और IPC Section 449 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 449 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।