इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 442 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 442 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 442 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 442 Kya Hai.
Dhara 442 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 442 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 442 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 442 In Hindi
442 IPC In Hindi – गृह अतिचार।
जो कोई भी मानव आवास के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भवन, तंबू या जहाज में या पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भवन में, या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए स्थान के रूप में प्रवेश करके या उसमें रहकर आपराधिक अतिचार करता है, उसे “गृह-अतिचार” करना कहा जाता है।
व्याख्या।
अपराधी अतिचारी के शरीर के किसी भी अंग का परिचय गृह-अतिचार का गठन करने के लिए पर्याप्त प्रवेश कर रहा है।
IPC Section 442 In English
IPC Section 442 – House trespass.
Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship, or as a place for the custody of property, is said to commit “house-trespass”.
Explanation.
The introduction of any part of the criminal trespasser’s body is entering sufficient to constitute house-trespass.
Note – If you have any issue so prefer only English Verison of this IPC section.
IPC 442 Kya Hai?
442 IPC मे “गृह अतिचार“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी मानव आवास के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भवन, तंबू या जहाज में या पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भवन में, या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए स्थान के रूप में प्रवेश करके या उसमें रहकर आपराधिक अतिचार करता है, उसे “गृह-अतिचार” करना कहा जाता है।
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तो आपक IPC 442 In Hindi और IPC Section 442 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 442 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।