इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 429 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 429 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 429 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC Dhara 429 Kya Hai.
Dhara 429 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 429 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 429 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 429 In Hindi
429 IPC In Hindi – किसी मूल्य के या पचास रुपए मूल्य के किसी पशु आदि को मारने या अपाहिज करने के द्वारा शरारत।
जो कोई भी हाथी, ऊँट, घोड़ा, खच्चर, भैंस, बैल, गाय या बैल, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो, या पचास रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी अन्य जानवर को मारने, जहर देने, अपंग बनाने या बेकार करने के द्वारा शरारत करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
भारतीय दंड संहिता
IPC Section 429 In English
IPC Section 429 – Mischief by killing or maiming cattle, etc., of any value or any animal of the value of fifty rupees.
Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless, any elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow or ox, whatever may be the value thereof, or any other animal of the value of fifty rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.
INDIAN PENAL CODE
IPC 429 Kya Hai?
429 IPC मे “किसी मूल्य के या पचास रुपए मूल्य के किसी पशु आदि को मारने या अपाहिज करने के द्वारा शरारत“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी हाथी, ऊँट, घोड़ा, खच्चर, भैंस, बैल, गाय या बैल, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो, या पचास रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी अन्य जानवर को मारने, जहर देने, अपंग बनाने या बेकार करने के द्वारा शरारत करता है।
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तो आपक IPC 429 In Hindi और IPC Section 429 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 429 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।