IPC 388 In Hindi | IPC Section 388 in Hindi | आईपीसी धारा 388 क्या है?

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 388 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 388 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 388 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 388 Kya Hai.

Dhara 388 Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 388 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 388 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 388 In Hindi

388 IPC In Hindi – मौत या आजीवन कारावास, आदि से दंडनीय अपराध का आरोप लगाने की धमकी देकर उगाही।
जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को उस व्यक्ति या किसी अन्य के खिलाफ आरोप के डर से, मृत्युदंड के साथ दंडनीय अपराध करने या करने का प्रयास करने, या 1 [आजीवन कारावास], या कारावास के साथ, जो कि विस्तारित हो सकता है, के डर से जबरन वसूली करता है। दस साल तक या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करने पर, दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और, यदि अपराध इस संहिता की धारा 377 के तहत दंडनीय है, तो 1[आजीवन कारावास] से दंडित किया जा सकता है।

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IPC Section 388 In English

IPC Section 388 – Extortion by threat of accusation of an offence punishable with death or imprisonment for life, etc.
Whoever commits extor­tion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other, of having committed or attempted to commit any offence punishable with death, or with 1[imprisonment for life], or with imprisonment for a term which may extend to ten years or of having attempted to induce any other person to commit such offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and, if the offence be one punishable under section 377 of this Code, may be punished with 1[imprison­ment for life].

आईपीसी धारा 388 क्या है?

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तो आपक IPC 388 In Hindi और IPC Section 388 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 388 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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