इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 367 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 367 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 367 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 367 Kya Hai.
Dhara 367 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 367 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 367 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 367 In Hindi
367 IPC In Hindi – किसी व्यक्ति को गंभीर चोट, गुलामी, आदि के अधीन करने के लिए अपहरण या अपहरण करना।
जो कोई भी किसी भी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है ताकि ऐसे व्यक्ति को गंभीर चोट, या दासता, या किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक वासना के अधीन होने के खतरे में डाल दिया जा सके, या इसे जानते हुए इस बात की संभावना हो सकती है कि ऐसे व्यक्ति को इस तरह से अधीन या निपटाया जाएगा, वह दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक का हो सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
IPC Section 367 In English
IPC Section 367 – Kidnapping or abducting in order to subject person to grievous hurt, slavery, etc.
Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected, or may be so disposed of as to be put in danger of being subject to grievous hurt, or slavery, or to the unnatural lust of any person, or knowing it to be likely that such person will be so subjected or disposed of, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
आईपीसी धारा 367 क्या है?
367 IPC मे “किसी व्यक्ति को गंभीर चोट, गुलामी, आदि के अधीन करने के लिए अपहरण या अपहरण करना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी किसी भी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है ताकि ऐसे व्यक्ति को गंभीर चोट, या दासता, या किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक वासना के अधीन होने के खतरे में डाल दिया जा सके।
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तो आपक IPC 367 In Hindi और IPC Section 367 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 367 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।