इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 366 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 366 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 366 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 366 Kya Hai.
Dhara 366 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 366 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 366 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 366 In Hindi
366 IPC In Hindi – अपहरण, अपहरण या महिला को अपनी शादी के लिए मजबूर करना, आदि।
जो कोई भी किसी महिला का इस आशय से अपहरण या अपहरण करता है कि उसे मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए, या उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और जो भी, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी के माध्यम से या अधिकार के दुरुपयोग या मजबूरी के किसी अन्य तरीके से, किसी भी महिला को किसी भी जगह से इस इरादे से जाने के लिए प्रेरित करता है कि वह हो सकती है, या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि वह होगी , किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग करने के लिए मजबूर या बहकाया जाना पूर्वोक्त दंडनीय होगा।
IPC Section 366 In English
IPC Section 366 – Kidnapping, abducting or inducing woman to compel her marriage, etc.
Whoever kidnaps or abducts any woman with the intent that she may be compelled, or knowing it to be likely that she will be compelled, to marry any person against her will, or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and whoever, by means of criminal intimidation as defined in this Code or of abuse of authority or any other method of compulsion, induces any woman to go from any place with intent that she may be, or knowing that it is likely that she will be, forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punishable as aforesaid.
आईपीसी धारा 366 क्या है?
366 IPC मे “अपहरण, अपहरण या महिला को अपनी शादी के लिए मजबूर करना, आदि“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी किसी महिला का इस आशय से अपहरण या अपहरण करता है कि उसे मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए, या उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है।
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तो आपक IPC 366 In Hindi और IPC Section 366 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 366 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।