IPC 364A In Hindi | IPC Section 364A in Hindi | आईपीसी धारा 364A क्या है?

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 364A In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 364A In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 364A In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 364A Kya Hai.

Dhara 364A Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 364A क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 364A के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 364A In Hindi

364A IPC In Hindi – फिरौती के लिए अपहरण वगैरह।
जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है या इस तरह के अपहरण या अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाई जा सकती है, या सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चोट या मृत्यु का कारण बनता है, मौत की सजा, या कारावास जीवन, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।

ipc sections hindi english

IPC Section 364A In English

IPC Section 364A – Kidnapping for ransom, etc.
Whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction and threatens to cause death or hurt to such person, or by his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt, or causes hurt or death to such person in order to compel the Government or any foreign State or international inter-governmental organization or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom, shall be punishable with death, or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

आईपीसी धारा 364A क्या है?

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तो आपक IPC 364A In Hindi और IPC Section 364A की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 364A IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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