इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 363A In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 363A In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 363 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 363A Kya Hai.
Dhara 363 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 363A क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 363A के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 363A In Hindi
363A IPC In Hindi – भीख मांगने के उद्देश्य से नाबालिग का अपहरण या अपंग बनाना।
(1) जो कोई भी किसी नाबालिग का अपहरण करता है या नाबालिग का कानूनी अभिभावक नहीं होने के कारण नाबालिग की हिरासत प्राप्त करता है, ताकि ऐसे नाबालिग को भीख मांगने के उद्देश्य से नियोजित या इस्तेमाल किया जा सके, वह दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास के साथ दंडनीय होगा। अवधि जो दस साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(2) जो कोई भी किसी अवयस्क को इस उद्देश्य से अपंग बनाता है कि ऐसे अवयस्क को भीख मांगने के उद्देश्य से नियोजित या उपयोग किया जा सके, वह आजीवन कारावास से दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
(3) जहां कोई व्यक्ति, जो नाबालिग का कानूनी अभिभावक नहीं है, ऐसे नाबालिग को भीख मांगने के लिए नियोजित या उपयोग करता है, यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि उसने उस नाबालिग का अपहरण कर लिया या अन्यथा उसकी हिरासत हासिल कर ली। आदेश दें कि नाबालिग को भीख मांगने के लिए नियोजित या इस्तेमाल किया जा सकता है।
(4) इस खंड में, –
(ए) ‘भीख’ का अर्थ है-
(i) किसी सार्वजनिक स्थान पर भिक्षा माँगना या प्राप्त करना, चाहे गायन, नृत्य, भाग्य बताने, करतब दिखाने या लेख बेचने या अन्यथा के बहाने;
(ii) भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना;
(iii) भिक्षा प्राप्त करने या निकालने के उद्देश्य से, किसी भी घाव, घाव, चोट, विकृति या बीमारी को उजागर करना या प्रदर्शित करना, चाहे वह खुद का हो या किसी अन्य व्यक्ति का या किसी जानवर का;
(iv) किसी अवयस्क को भीख मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदर्शन के रूप में उपयोग करना;
(बी) ‘नाबालिग’ का अर्थ है-
(i) पुरुष के मामले में, सोलह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति; और
(ii) महिला के मामले में, अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति।
IPC Section 363A In English
IPC Section 363A – Kidnapping or maiming a minor for purposes of begging.
(1) Whoever kidnaps any minor or, not being the lawful guardian of a minor, obtains the custody of the minor, in order that such minor may be employed or used for the purpose of begging shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
(2) Whoever maims any minor in order that such minor may be employed or used for the purposes of begging shall be punishable with imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
(3) Where any person, not being the lawful guardian of a minor, employs or uses such minor for the purposes of begging, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he kidnapped or otherwise obtained the custody of that minor in order that the minor might be employed or used for the purposes of begging.
(4) In this section,—
(a) ‘begging’ means—
(i) soliciting or receiving alms in a public place, whether under the pretence of singing, dancing, fortune-telling, performing tricks or selling articles or otherwise;
(ii) entering on any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms;
(iii) exposing or exhibiting, with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease, whether of himself or of any other person or of an animal;
(iv) using a minor as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms;
(b) ‘minor’ means—
(i) in the case of a male, a person under sixteen years of age; and
(ii) in the case of a female, a person under eighteen years of age.
आईपीसी धारा 363A क्या है?
363A IPC मे “भीख मांगने के उद्देश्य से नाबालिग का अपहरण या अपंग बनाना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी किसी नाबालिग का अपहरण करता है या नाबालिग का कानूनी अभिभावक नहीं होने के कारण नाबालिग की हिरासत प्राप्त करता है, ताकि ऐसे नाबालिग को भीख मांगने के उद्देश्य से नियोजित या इस्तेमाल किया जा सके, वह दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास के साथ दंडनीय होगा।
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तो आपक IPC 363A In Hindi और IPC Section 363A की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 363A IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।