IPC 349 In Hindi | IPC Section 349 in Hindi | आईपीसी धारा 349 क्या है?

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 349 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 349 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 349 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 349 Kya Hai.

Dhara 349 Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 349 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 349 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 349 In Hindi

349 IPC In Hindi – बल।
एक व्यक्ति दूसरे पर बल का प्रयोग करता है, यह तब कहा जाता है जब वह गति, गति में परिवर्तन, या गति की समाप्ति का कारण बनता है, या यदि वह किसी पदार्थ को इस तरह की गति, या गति में परिवर्तन, या गति की समाप्ति का कारण बनता है, जिससे वह पदार्थ अंदर आ जाता है। उस दूसरे के शरीर के किसी भी हिस्से के साथ संपर्क, या ऐसी किसी चीज के साथ जो वह पहन रहा है या ले जा रहा है, या ऐसी किसी भी चीज के साथ जो इस तरह के संपर्क से दूसरे की भावना को प्रभावित करती है: बशर्ते कि व्यक्ति गति, या गति में परिवर्तन, या समाप्ति का कारण बनता है गति का कारण, इसके बाद वर्णित तीन तरीकों में से एक में गति, गति में परिवर्तन, या गति की समाप्ति का कारण बनता है।

(प्रथम) – अपनी शारीरिक शक्ति से।
(द्वितीय) – किसी भी पदार्थ को इस तरह से निपटाने से कि गति या परिवर्तन या गति की समाप्ति उसकी ओर से, या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी कार्य के बिना होती है।
(तीसरा) – किसी जानवर को चलने के लिए प्रेरित करके, उसकी गति को बदलने के लिए, या चलने से रोकने के लिए।

ipc sections hindi english

IPC Section 349 In English

IPC Section 349 – Force.
A person is said to use force to another if he causes motion, change of motion, or cessation of motion to that other, or if he causes to any substance such motion, or change of mo­tion, or cessation of motion as brings that substance into con­tact with any part of that other’s body, or with anything which that other is wearing or carrying, or with anything so situated that such contact affects that other’s sense of feeling: Provided that the person causing the motion, or change of motion, or cessation of motion, causes that motion, change of motion, or cessation of motion in one of the three ways hereinafter de­scribed.

(Firstly) — By his own bodily power.
(Secondly) —By disposing any substance in such a manner that the motion or change or cessation of motion takes place without any further act on his part, or on the part of any other person.
(Thirdly) — By inducing any animal to move, to change its motion, or to cease to move.

आईपीसी धारा 349 क्या है?

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तो आपक IPC 349 In Hindi और IPC Section 349 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 349 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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