IPC 348 In Hindi | IPC Section 348 in Hindi | आईपीसी धारा 348 क्या है?

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 348 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 348 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 348 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 348 Kya Hai.

Dhara 348 Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 348 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 348 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 348 In Hindi

348 IPC In Hindi – जबरन स्वीकारोक्ति के लिए गलत तरीके से कैद करना, या संपत्ति की बहाली के लिए मजबूर करना।
जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित व्यक्ति से निकालने के उद्देश्य से प्रतिबंधित करता है या व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्वीकारोक्ति या किसी भी जानकारी को सीमित करता है जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सकता है, या व्यक्ति को प्रतिबंधित या किसी भी व्यक्ति को विवश करने के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा को बहाल करने या बहाल करने या किसी दावे या मांग को पूरा करने के लिए या किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की बहाली के लिए सूचना देने के लिए प्रतिबंधित व्यक्ति में रुचि रखने वाले व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जाएगा। या तो एक अवधि के लिए विवरण जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।

ipc sections hindi english

IPC Section 348 In English

IPC Section 348 – Wrongful confinement to extort confession, or compel resto­ration of property.
Whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined any confession or any informa­tion which may lead to the detection of an offence or misconduct, or for the purpose of constraining the person confined or any person interested in the person confined to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satis­fy any claim or demand, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

आईपीसी धारा 348 क्या है?

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तो आपक IPC 348 In Hindi और IPC Section 348 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 348 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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