IPC 347 In Hindi | IPC Section 347 in Hindi | आईपीसी धारा 347 क्या है?

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 347 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 347 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 347 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 347 Kya Hai.

Dhara 347 Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 347 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 347 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 347 In Hindi

347 IPC In Hindi – संपत्ति जबरन वसूली करने के लिए सदोष कारावास, या अवैध कार्य के लिए विवश करना।
जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित व्यक्ति से, या सीमित व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा या प्रतिबंधित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति में रुचि रखने वाले व्यक्ति को कुछ भी अवैध करने या देने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है। कोई भी सूचना जो किसी अपराध के किए जाने की सुविधा प्रदान कर सकती है, दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

ipc sections hindi english

IPC Section 347 In English

IPC Section 347 – Wrongful confinement to extort property, or constrain to illegal act.
Whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined, or from any person interested in the person confined, any property or valuable security or of constraining the person confined or any person interested in such person to do anything illegal or to give any information which may facilitate the commission of an offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

आईपीसी धारा 347 क्या है?

Other Important Acts

IPC 341 IN HINDI
IPC 342 IN HINDI
IPC 343 IN HINDI
IPC 344 IN HINDI
IPC 345 IN HINDI
IPC 346 IN HINDI
IPC 337 IN HINDI
IPC 338 IN HINDI
IPC 339 IN HINDI
IPC 340 IN HINDI

तो आपक IPC 347 In Hindi और IPC Section 347 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 347 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *