इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 332 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 332 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 332 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 332 Kya Hai.
Dhara 332 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 332 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 332 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 332 In Hindi
332 IPC In Hindi – लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुँचाना।
जो कोई भी लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, या उस व्यक्ति या किसी अन्य लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या रोकने के इरादे से, या किसी चीज के परिणामस्वरूप लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के विधिसम्मत निर्वहन में उस व्यक्ति द्वारा किए गए या किए जाने का प्रयास किया जाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
IPC Section 332 In English
IPC Section 332 – Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty.
Whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as such public servant, or with intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty as such public servant, or in consequence of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
आईपीसी धारा 332 क्या है?
332 IPC मे “लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुँचाना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, या उस व्यक्ति या किसी अन्य लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या रोकने के इरादे से।
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तो आपक IPC 332 In Hindi और IPC Section 332 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 332 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।