इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 312 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 312 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 312 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 312 Kya Hai.
Dhara 312 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 312 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 312 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 312 In Hindi
312 IPC In Hindi – गर्भपात के कारण।
जो कोई भी स्वेच्छा से बच्चे वाली महिला का गर्भपात करवाता है, यदि इस तरह का गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य से नेकनीयती से नहीं किया जाता है, तो उसे तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ; और, यदि महिला बच्चे के साथ जल्दी हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। स्पष्टीकरण.—एक महिला जो खुद का गर्भपात करवाती है, इस धारा के अर्थ में है।
IPC Section 312 In English
IPC Section 312 – Causing miscarriage.
Whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry, shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both; and, if the woman be quick with child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. Explanation.—A woman who causes herself to miscarry, is within the meaning of this section.
आईपीसी धारा 312 क्या है?
312 IPC मे “गर्भपात के कारण“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी स्वेच्छा से बच्चे वाली महिला का गर्भपात करवाता है, यदि इस तरह का गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य से नेकनीयती से नहीं किया जाता है, तो उसे तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है।
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तो आपक IPC 312 In Hindi और IPC Section 312 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 312 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।