इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 289 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 289 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 289 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 289 Kya Hai.
Dhara 289 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 289 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 289 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 289 In Hindi
289 IPC In Hindi – पशु के संबंध में लापरवाह आचरण।
जो कोई भी जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में किसी भी जानवर के साथ ऐसा आदेश लेने में चूक करता है, जो मानव जीवन के लिए किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त है, या ऐसे जानवर से गंभीर चोट के किसी भी संभावित खतरे को एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ।
IPC Section 289 In English
IPC Section 289 – Negligent conduct with respect to animal.
Whoever knowingly or negligently omits to take such order with any animal in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life, or any probable danger of grievous hurt from such animal, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
आईपीसी धारा 289 क्या है?
289 IPC मे “पशु के संबंध में लापरवाह आचरण“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में किसी भी जानवर के साथ ऐसा आदेश लेने में चूक करता है, जो मानव जीवन के लिए किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त है, या ऐसे जानवर से गंभीर चोट के किसी भी संभावित खतरे को एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा।
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तो आपक IPC 289 In Hindi और IPC Section 289 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 289 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।