इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 288 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 288 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 288 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 288 Kya Hai.
Dhara 288 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 288 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 288 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 288 In Hindi
288 IPC In Hindi – इमारतों को गिराने या उनकी मरम्मत करने के संबंध में लापरवाह आचरण।
जो कोई भी, किसी इमारत को गिराने या उसकी मरम्मत करने में, जानबूझकर या लापरवाही से उस इमारत के साथ ऐसा आदेश लेने में चूक करता है, जो उस इमारत या उसके किसी हिस्से के गिरने से मानव जीवन के किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त है, उसे दंडित किया जाएगा। किसी एक अवधि के लिए कारावास जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ।
IPC Section 288 In English
IPC Section 288 – Negligent conduct with respect to pulling down or repairing buildings.
Whoever, in pulling down or repairing any building, knowingly or negligently omits to take such order with that building as is sufficient to guard against any probable danger to human life from the fall of that building, or of any part thereof, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
आईपीसी धारा 288 क्या है?
288 IPC मे “इमारतों को गिराने या उनकी मरम्मत करने के संबंध में लापरवाह आचरण“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी, किसी इमारत को गिराने या उसकी मरम्मत करने में, जानबूझकर या लापरवाही से उस इमारत के साथ ऐसा आदेश लेने में चूक करता है, जो उस इमारत या उसके किसी हिस्से के गिरने से मानव जीवन के किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त है।
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तो आपक IPC 288 In Hindi और IPC Section 288 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 288 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।