इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 279 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 279 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 279 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 279 Kya Hai.
Dhara 279 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 279 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 279 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 279 In Hindi
279 IPC In Hindi – सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना।
जो कोई भी सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी वाहन को चलाता है, या सवारी करता है, इस तरह से उतावलापन या लापरवाही से मानव जीवन को खतरे में डालता है, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की संभावना है, उसे एक अवधि के लिए दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ।
IPC Section 279 In English
IPC Section 279 – Rash driving or riding on a public way.
Whoever drives any vehicle, or rides, on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
आईपीसी धारा 279 क्या है?
279 IPC मे “सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी वाहन को चलाता है, या सवारी करता है, इस तरह से उतावलापन या लापरवाही से मानव जीवन को खतरे में डालता है, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की संभावना है, उसे एक अवधि के लिए दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा।
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तो आपक IPC 279 In Hindi और IPC Section 279 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 279 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।