इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 273 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 273 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 273 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 273 Kya Hai.
Dhara 273 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 273 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 273 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 273 In Hindi
273 IPC In Hindi – हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री।
जो कोई भी खाद्य या पेय के रूप में बेचता है, या पेशकश करता है या बिक्री के लिए उजागर करता है, जो कि प्रदान किया गया है या हानिकारक हो गया है, या खाने या पीने के लिए अयोग्य स्थिति में है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण है कि यह भोजन के रूप में हानिकारक है या शराब पीता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
IPC Section 273 In English
IPC Section 273 – Sale of noxious food or drink.
Whoever sells, or offers or exposes for sale, as food or drink, any article which has been rendered or has become noxious, or is in a state unfit for food or drink, knowing or having reason to believe that the same is noxious as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
आईपीसी धारा 273 क्या है?
273 IPC मे “हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी खाद्य या पेय के रूप में बेचता है, या पेशकश करता है या बिक्री के लिए उजागर करता है, जो कि प्रदान किया गया है या हानिकारक हो गया है, या खाने या पीने के लिए अयोग्य स्थिति में है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण है कि यह भोजन के रूप में हानिकारक है या शराब पीता है।
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तो आपक IPC 273 In Hindi और IPC Section 273 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 273 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।