इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 272 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 272 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 272 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 272 Kya Hai.
Dhara 272 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 272 क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 272 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 272 In Hindi
272 IPC In Hindi – बिक्री के लिए आशयित खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट।
जो कोई भी खाद्य या पेय के किसी भी लेख को खाद्य या पेय के रूप में हानिकारक बनाने के लिए मिलावट करता है, इस तरह के लेख को खाद्य या पेय के रूप में बेचने का इरादा रखता है, या यह जानते हुए कि यह खाद्य या पेय के रूप में बेचा जाएगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
IPC Section 272 In English
IPC Section 272 – Adulteration of food or drink intended for sale.
Whoever adulterates any article of food or drink, so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
आईपीसी धारा 272 क्या है?
272 IPC मे “बिक्री के लिए आशयित खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी खाद्य या पेय के किसी भी लेख को खाद्य या पेय के रूप में हानिकारक बनाने के लिए मिलावट करता है, इस तरह के लेख को खाद्य या पेय के रूप में बेचने का इरादा रखता है, या यह जानते हुए कि यह खाद्य या पेय के रूप में बेचा जाएगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक की हो सकती है।
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तो आपक IPC 272 In Hindi और IPC Section 272 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 272 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।