इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 229A In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 229A In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 229A In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 229A Kya Hai.
Dhara 229A Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 229A क्या बताती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 229A के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 229A In Hindi
229A IPC In Hindi – जमानत या मुचलके पर छूटे व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने में असफल होना।
जो कोई भी, एक अपराध का आरोप लगाया गया है और बिना ज़मानत के ज़मानत या मुचलके पर रिहा किया गया है, ज़मानत या बांड की शर्तों के अनुसार अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है (साबित करने का भार उस पर होगा), दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण.—इस धारा के अंतर्गत दंड है –
(ए) उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए अपराधी उस अपराध के लिए दोषसिद्धि पर उत्तरदायी होगा जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है; और
(बी) बांड को जब्त करने का आदेश देने के लिए न्यायालय की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।
IPC Section 229A In English
IPC Section 229A – Failure by person released on bail or bond to appear in Court.
Whoever, having been charged with an offence and released on bail or on bond without sureties, fails without sufficient cause (the burden of proving which shall lie upon him), to appear in Court in accordance with the terms of the bail or bond, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both. Explanation.—The punishment under this section is –
(a) in addition to the punishment to which the offender would be liable on a conviction for the offence with which he has been charged; and
(b) without prejudice to the power of the Court to order forfeiture of the bond.
आईपीसी धारा 229A क्या है?
229A IPC मे “जमानत या मुचलके पर छूटे व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने में असफल होना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी, एक अपराध का आरोप लगाया गया है और बिना ज़मानत के ज़मानत या मुचलके पर रिहा किया गया है, ज़मानत या बांड की शर्तों के अनुसार अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है (साबित करने का भार उस पर होगा), दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण धाराएं
IPC 221 IN HINDI |
IPC 222 IN HINDI |
IPC 223 IN HINDI |
IPC 224 IN HINDI |
IPC 225 IN HINDI |
IPC 226 IN HINDI |
IPC 227 IN HINDI |
IPC 228 IN HINDI |
IPC 229 IN HINDI |
IPC 220 IN HINDI |
तो आपक IPC 229A In Hindi और IPC Section 229A की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 229A IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।