IPC 229 In Hindi | IPC Section 229 in Hindi | आईपीसी धारा 229 क्या है?

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 229 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 229 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 229 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 229 Kya Hai.

Dhara 229 Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 229 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 229 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 229 In Hindi

229 IPC In Hindi – एक जूरर या मूल्यांकनकर्ता का व्यक्तित्व।
जो कोई भी, प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा, जानबूझकर कारण होगा, या जानबूझकर खुद को लौटाने के लिए पीड़ित करेगा, किसी भी मामले में एक ज्यूरीमैन या मूल्यांकनकर्ता के रूप में सूचीबद्ध या शपथ लेगा, जिसमें वह जानता है कि वह कानून द्वारा हकदार नहीं है, उसे लौटाया जा सकता है, सूचीबद्ध किया जा सकता है या शपथ दिलाई जा सकती है, या खुद को इस तरह लौटाए जाने के बारे में जानते हुए, पैनल में शामिल या कानून के विपरीत शपथ लेते हुए, स्वेच्छा से ऐसे जूरी या ऐसे निर्धारक के रूप में सेवा करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से, या दोनोंके साथ।

IPC Section 229 In Hindi
ipc section

IPC Section 229 In English

IPC Section 229 – Personation of a juror or assessor.
Whoever, by personation or otherwise, shall intentionally cause, or knowingly suffer himself to be returned, empanelled or sworn as a juryman or assessor in any case in which he knows that he is not entitled by law to be so returned, empanelled or sworn, or knowing himself to have been so returned, empanelled or sworn contrary to law, shall voluntarily serve on such jury or as such assessor, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

आईपीसी धारा 229 क्या है?

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तो आपक IPC 229 In Hindi और IPC Section 229 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 229 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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