इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 219 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 219 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 219 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 219 Kya Hai.
Dhara 219 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ ipc dhara 219 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 219 के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल IPCSECTION.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 219 In Hindi
219 IPC In Hindi – न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक द्वारा भ्रष्ट तरीके से रिपोर्ट देना आदि, कानून के विपरीत।
जो कोई, लोक सेवक होते हुए, न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में भ्रष्ट या दुर्भावना से कोई रिपोर्ट, आदेश, निर्णय, या निर्णय जो वह जानता है कि कानून के विपरीत है, बनाता है या सुनाता है, वह एक अवधि के लिए दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों।
IPC Section 219 In English
IPC Section 219 – Public servant in judicial proceeding corruptly making report, etc., contrary to law.
Whoever, being a public servant, corruptly or maliciously makes or pronounces in any stage of a judicial proceeding, any report, order, verdict, or decision which he knows to be contrary to law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.
आईपीसी धारा 219 क्या है?
219 IPC मे “न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक द्वारा भ्रष्ट तरीके से रिपोर्ट देना आदि, कानून के विपरीत“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई, लोक सेवक होते हुए, न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में भ्रष्ट या दुर्भावना से कोई रिपोर्ट, आदेश, निर्णय, या निर्णय जो वह जानता है कि कानून के विपरीत है, बनाता है या सुनाता है, वह एक अवधि के लिए दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा।
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तो आपक IPC 219 In Hindi और IPC Section 219 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने 219 IPC dhara in hindi में इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।