इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 195 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 195 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 195 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फंसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलों में फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 195 Kya Hai.
Dhara 195 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 195 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 195 IPC के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैंने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 195 In Hindi
IPC Dhara 195 – आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध का दोषसिद्धि प्राप्त करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।
जो कोई भी इस आशय से झूठे सबूत देता है या गढ़ता है, या यह जानने की संभावना है कि वह किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोषी ठहराएगा, जो 1 [2 [भारत] में लागू कानून द्वारा] है। पूंजी नहीं, बल्कि 3 [आजीवन कारावास], या सात साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास के साथ दंडनीय, दंडित किया जाएगा क्योंकि उस अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। दृष्टांत ए न्याय के न्यायालय के समक्ष झूठा साक्ष्य देता है, इस आशय से कि जेड को डकैती का दोषी ठहराया जाए। डकैती की सजा 3 [आजीवन कारावास] है, या एक अवधि के लिए कठोर कारावास जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना के साथ या बिना। इसलिए, क, जुर्माने के साथ या बिना 3[आजीवन कारावास] या कारावास के लिए उत्तरदायी है।
IPC Section 195 In English
IPC Section 195 – Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of offence punishable with imprisonment for life or imprisonment.
Whoever gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any person to be convicted of an offence which 1[by the law for the time being in force in 2[India]] is not capital, but punishable with 3[imprisonment for life], or imprisonment for a term of seven years or upwards, shall be punished as a person convicted of that offence would be liable to be punished. Illustration A gives false evidence before a Court of Justice, intending thereby to cause Z to be convicted of a dacoity. The punishment of dacoity is 3[imprisonment for life], or rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, with or without fine. A, therefore, is liable to 3[imprisonment for life] or imprisonment, with or without fine.
आईपीसी धारा 195 क्या है?
195 IPC मे “आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध का दोषसिद्धि प्राप्त करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी इस आशय से झूठे सबूत देता है या गढ़ता है, या यह जानने की संभावना है कि वह किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोषी ठहराएगा।
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तो आपक IPC 195 In Hindi और IPC Section 195 की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 195 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।