इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 181 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 181 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 181 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 181 Kya Hai.
Dhara 181 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 181 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 181 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 181 In Hindi
IPC Dhara 181 – लोक सेवक या शपथ या प्रतिज्ञान कराने के लिए अधिकृत व्यक्ति को शपथ या प्रतिज्ञान पर झूठा बयान।
जो कोई भी, किसी भी लोक सेवक या कानून द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति को शपथ 2[या प्रतिज्ञान] देने के लिए किसी भी विषय पर सच्चाई बताने के लिए शपथ 1[या प्रतिज्ञान] द्वारा कानूनी रूप से बाध्य किया जा रहा है, ऐसे लोक सेवक या अन्य व्यक्ति को पूर्वोक्त, विषय को छूते हुए, कोई भी कथन जो झूठा है, और जिसे वह जानता है या गलत मानता है या सत्य नहीं मानता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।
IPC Section 181 In English
IPC Section 181 – False statement on oath or affirmation to public servant or person authorised to administer an oath or affirmation.
Whoever, being legally bound by an oath 1[or affirmation] to state the truth on any subject to any public servant or other person authorized by law to administer such oath 2[or affirmation], makes, to such public servant or other person as aforesaid, touching the subject, any statement which is false, and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.
आईपीसी धारा 181 क्या है
181 IPC मे “लोक सेवक द्वारा कपटपूर्ण आशय से प्रयुक्त वेश धारण करना या टोकन ले जाना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई लोक सेवकों के एक निश्चित वर्ग से संबंधित नहीं है, कोई भी पोशाक पहनता है या लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी भी परिधान या टोकन के समान कोई टोकन रखता है, इस इरादे से कि यह माना जा सकता है।
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तो आपक IPC 181 In Hindi और IPC Section 181 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 181 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।