IPC 179 In Hindi | IPC Section 179 in Hindi | आईपीसी धारा 179 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 179 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 179 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 179 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 179 Kya Hai.

Dhara 179 Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 179 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 179 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 179 In Hindi

IPC Dhara 179 – प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना।
जो कोई किसी लोक सेवक को किसी भी विषय पर सत्य बताने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के कारण, ऐसे लोक सेवक द्वारा उस विषय को छूने की मांग के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है, ऐसे लोक सेवक की कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। एक अवधि के लिए जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ।

IPC Section 179 In English

IPC Section 179 – Refusing to answer public servant authorised to question.
Whoever, being legally bound to state the truth on any subject to any public servant, refuses to answer any question demanded of him touching that subject by such public servant in the exercise of the legal powers of such public servant, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

आईपीसी धारा 179 क्या है

179 IPC मे प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करनाके बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई किसी लोक सेवक को किसी भी विषय पर सत्य बताने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के कारण, ऐसे लोक सेवक द्वारा उस विषय को छूने की मांग के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है, ऐसे लोक सेवक की कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

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तो आपक IPC 179 In Hindi और IPC Section 179 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 179 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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