इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 178 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 178 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 178 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 178 Kya Hai.
Dhara 178 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 178 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 178 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 178 In Hindi
IPC Dhara 178 – लोक सेवक द्वारा इसे करने के लिए विधिवत आवश्यकता होने पर शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना।
जो कोई भी अपने आप को एक शपथ 1 [या प्रतिज्ञान] द्वारा सच्चाई बताने के लिए बाध्य करने से इनकार करता है, जब किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा खुद को बाध्य करने की आवश्यकता होती है जो कानूनी रूप से सक्षम है कि वह खुद को बाध्य करेगा, तो उसे एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जो हो सकता है छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ।
IPC Section 178 In English
IPC Section 178 – Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it.
Whoever refuses to bind himself by an oath 1[or affirmation] to state the truth, when required so to bind himself by a public servant legally competent to require that he shall so bind himself, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
आईपीसी धारा 178 क्या है
178 IPC मे “लोक सेवक द्वारा इसे करने के लिए विधिवत आवश्यकता होने पर शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी अपने आप को एक शपथ 1 [या प्रतिज्ञान] द्वारा सच्चाई बताने के लिए बाध्य करने से इनकार करता है, जब किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा खुद को बाध्य करने की आवश्यकता होती है जो कानूनी रूप से सक्षम है।
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तो आपक IPC 178 In Hindi और IPC Section 178 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 178 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।