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IPC 172 In Hindi | IPC Section 172 in Hindi | आईपीसी धारा 172 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 172 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 172 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 172 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 172 Kya Hai.

Dhara 172 Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 172 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 172 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 172 In Hindi

IPC Dhara 172 – सम्मन या अन्य कार्यवाही की तामील से बचने के लिए फरार होना
जो कोई भी ऐसे सम्मन, नोटिस या आदेश को जारी करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम किसी लोक सेवक, ऐसे लोक सेवक से, ऐसे सम्मन, नोटिस या आदेश जारी करने से बचने के लिए, एक सम्मन, नोटिस या आदेश के साथ तामील होने से बचने के लिए फरार हो जाता है, उसे एक अवधि के लिए साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। एक महीने तक, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से;
या, यदि सम्मन या नोटिस या आदेश व्यक्तिगत रूप से या एजेंट द्वारा उपस्थित होना है, या 1 [न्यायालय में एक दस्तावेज या एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करना], साधारण कारावास के साथ, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से।

IPC SECTION 172 IN HINDI ENGLISH

IPC Section 172 In English

IPC Section 172 – Absconding to avoid service of summons or other proceeding
Whoever absconds in order to avoid being served with a summons, notice or order, proceeding from any public servant legally competent, as such public servant, to issue such summons, notice or order, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both;
or, if the summons or notice or order is to attend in person or by agent, or to 1[produce a document or an electronic record in a Court of Justice], with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

आईपीसी धारा 172 क्या है

172 IPC मे सम्मन या अन्य कार्यवाही की तामील से बचने के लिए फरार होनाके बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी ऐसे सम्मन, नोटिस या आदेश को जारी करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम किसी लोक सेवक, ऐसे लोक सेवक से, ऐसे सम्मन, नोटिस या आदेश जारी करने से बचने के लिए, एक सम्मन, नोटिस या आदेश के साथ तामील होने से बचने के लिए फरार हो जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण धाराएं

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तो आपक IPC 172 In Hindi और IPC Section 172 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 172 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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