IPC 171H In Hindi | IPC Section 171H in Hindi | आईपीसी धारा 171H क्या है

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 171H In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 171H In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 171H In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 171H Kya Hai.

Dhara 171H Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 171H क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 171H IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 171H In Hindi

IPC Dhara 171H – चुनाव के संबंध में अवैध भुगतान।
जो कोई उम्मीदवार के लिखित रूप में सामान्य या विशेष अधिकार के बिना, किसी सार्वजनिक बैठक के आयोजन के लिए, या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर, या किसी भी अन्य तरीके से चुनाव को बढ़ावा देने या प्राप्त करने के उद्देश्य से खर्च करता है या अधिकृत करता है। ऐसे उम्मीदवार के लिए, जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है: बशर्ते कि यदि कोई व्यक्ति बिना प्राधिकार के दस रुपये से अधिक का कोई खर्च नहीं करता है, तो उस तारीख से दस दिनों के भीतर प्राप्त होता है, जिस पर ऐसे खर्च किए गए थे। उम्मीदवार के लिखित रूप में अनुमोदन, उसे उम्मीदवार के अधिकार के साथ इस तरह के खर्च किए गए माना जाएगा।

IPC SECTION 171H IN HINDI ENGLISH

IPC Section 171H In English

IPC Section 171H – Illegal payments in connection with an election.
Whoever without the general or special authority in writing of a candi­date incurs or authorises expenses on account of the holding of any public meeting, or upon any advertisement, circular or publi­cation, or in any other way whatsoever for the purpose of promot­ing or procuring the election of such candidate, shall be pun­ished with fine which may extend to five hundred rupees: Provided that if any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of ten rupees without authority obtains within ten days from the date on which such expenses were in­curred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate.

आईपीसी धारा 171H क्या है

171H IPC मे चुनाव के संबंध में अवैध भुगतानके बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई उम्मीदवार के लिखित रूप में सामान्य या विशेष अधिकार के बिना, किसी सार्वजनिक बैठक के आयोजन के लिए, या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर, या किसी भी अन्य तरीके से चुनाव को बढ़ावा देने या प्राप्त करने के उद्देश्य से खर्च करता है या अधिकृत करता है।

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तो आपक IPC 171H In Hindi और IPC Section 171H In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 171H Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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