इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 171D In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 171D In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 171D In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 171D Kya Hai.
Dhara 171D Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 171D क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 171D IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 171D In Hindi
IPC Dhara 171D – चुनाव में व्यक्तित्व।
जो कोई चुनाव में वोटिंग पेपर के लिए आवेदन करता है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वोट देता है, चाहे वह जीवित हो या मृत, या काल्पनिक नाम से, या जिसने ऐसे चुनाव में एक बार मतदान किया हो, उसी चुनाव में अपने वोटिंग पेपर के लिए आवेदन करता है। नाम, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह से मतदान करने के लिए उकसाता है, प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, चुनाव में अपराध या व्यक्तित्व करता है: 167 – बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसे वोट देने के लिए अधिकृत किया गया है किसी भी कानून के तहत एक मतदाता के लिए प्रॉक्सी जहां तक वह ऐसे मतदाता के लिए प्रॉक्सी के रूप में वोट करता है।

IPC Section 171D In English
IPC Section 171D – Personation at elections.
Whoever at an election applies for a voting paper or votes in the name of any other person, whether living or dead, or in a fictitious name, or who having voted once at such election applies at the same election for a voting paper in his own name, and whoever abets, procures or attempts to procure the voting by any person in any such way, commits the offence or personation at an election: 167 – Provided that nothing in this section shall apply to a person who has been authorised to vote as proxy for an elector under any law for the time being in force in so far as he votes as a proxy for such elector.
आईपीसी धारा 171D क्या है
171D IPC मे “चुनाव में व्यक्तित्व“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई चुनाव में वोटिंग पेपर के लिए आवेदन करता है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वोट देता है, चाहे वह जीवित हो या मृत, या काल्पनिक नाम से, या जिसने ऐसे चुनाव में एक बार मतदान किया हो, उसी चुनाव में अपने वोटिंग पेपर के लिए आवेदन करता है।
अन्य महत्वपूर्ण धाराएं
IPC 171 IN HINDI |
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तो आपक IPC 171D In Hindi और IPC Section 171D In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 171D Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।