इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 171C In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 171C In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 171C In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 171C Kya Hai.
Dhara 171C Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 171C क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 171C IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 171C In Hindi
IPC Dhara 171C – चुनावों में अनुचित प्रभाव।
(1) जो कोई भी स्वेच्छा से हस्तक्षेप करता है या किसी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, वह चुनाव में अनुचित प्रभाव का अपराध करता है।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,
कोई भी हो-
(ए) किसी भी उम्मीदवार या मतदाता, या किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की चोट के साथ धमकी देता है जिसमें उम्मीदवार या मतदाता रुचि रखता है, या
(बी) किसी उम्मीदवार या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह या कोई भी व्यक्ति जिसमें वह रुचि रखता है, दैवीय नाराजगी या आध्यात्मिक निंदा का विषय बन जाएगा या उसे मुक्त अभ्यास में हस्तक्षेप करने के लिए समझा जाएगा उप-धारा (1) के अर्थ के भीतर ऐसे उम्मीदवार या मतदाता का चुनावी अधिकार।
(c) सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा, या चुनावी अधिकार में हस्तक्षेप करने के इरादे के बिना कानूनी अधिकार का प्रयोग, इस धारा के अर्थ के भीतर हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।
IPC Section 171C In English
IPC Section 171C – Undue influence at elections.
(1) Whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offence of undue influence at an election.
(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1),
whoever—
(a) threatens any candidate or voter, or any person in whom a candidate or voter is interested, with injury of any kind, or
(b) induces or attempts to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of Divine displeasure or of spiritual censure, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or voter, within the meaning of sub-section (1).
(c) A declaration of public policy or a promise of public action, or the mere exercise of a legal right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this section.
आईपीसी धारा 171C क्या है
171C IPC मे “चुनावों में अनुचित प्रभाव“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी स्वेच्छा से हस्तक्षेप करता है या किसी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, वह चुनाव में अनुचित प्रभाव का अपराध करता है।
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तो आपक IPC 171C In Hindi और IPC Section 171C In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 171C Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।