इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 169 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 169 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 169 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 169 Kya Hai.
Dhara 169 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 169 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 169 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 169 In Hindi
IPC Dhara 169 – लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से संपत्ति की खरीद या बोली लगाना।
जो कोई, एक लोक सेवक होने के नाते, और ऐसे लोक सेवक के रूप में कानूनी रूप से बाध्य होने के कारण, कुछ संपत्ति की खरीद या बोली नहीं लगाने के लिए, या तो अपने नाम पर या किसी अन्य के नाम पर, या संयुक्त रूप से, या शेयरों में उस संपत्ति के लिए खरीद या बोली लगाता है दूसरों के साथ, साधारण कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा; और यदि संपत्ति खरीदी जाती है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
IPC Section 169 In English
IPC Section 169 – Public servant unlawfully buying or bidding for property.
Whoever, being a public servant, and being legally bound as such public servant, not to purchase or bid for certain property, purchases or bids for that property, either in his own name or in the name of another, or jointly, or in shares with others, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both; and the property, if purchased, shall be confiscated.
आईपीसी धारा 169 क्या है
169 IPC मे “लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से संपत्ति की खरीद या बोली लगाना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई, एक लोक सेवक होने के नाते, और ऐसे लोक सेवक के रूप में कानूनी रूप से बाध्य होने के कारण, कुछ संपत्ति की खरीद या बोली नहीं लगाने के लिए, या तो अपने नाम पर या किसी अन्य के नाम पर, या संयुक्त रूप से, या शेयरों में उस संपत्ति के लिए खरीद या बोली लगाता है।
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तो आपक IPC 169 In Hindi और IPC Section 169 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 169 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।