IPC 164 In Hindi | IPC Section 164 in Hindi | आईपीसी धारा 164 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 164 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 164 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।

क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 164 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 164 Kya Hai.

Dhara 164 Kya Hai

इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 164 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 164 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

IPC 164 In Hindi

IPC Dhara 164 – लोक सेवक द्वारा उपरोक्त परिभाषित अपराधों के लिए उकसाने की सजा
जो कोई, एक नौकर होने के नाते, जिसके संबंध में पिछले दो पूर्ववर्ती धाराओं में परिभाषित अपराधों में से कोई भी अपराध को उकसाता है, को किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन साल तक हो सकती है, या जुर्माना के साथ, या दोनों के साथ।
नोट – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49), धारा 31 . द्वारा छोड़ा गया

IPC Section 164 In English

IPC Section 164 – Punishment for abetment by public servant of the offences above defined
Whoever, a being servant, in respect of whom either of the offences defined in the last two preceding Sections in committed, abets the offence, shall be punished with imprisonment of either description of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
Note – Omitted by the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), section 31

आईपीसी धारा 164 क्या है

164 IPC मे लोक सेवक द्वारा उपरोक्त परिभाषित अपराधों के लिए उकसाने की सजाके बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई, एक नौकर होने के नाते, जिसके संबंध में पिछले दो पूर्ववर्ती धाराओं में परिभाषित अपराधों में से कोई भी अपराध को उकसाता है, को किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन साल तक हो सकती है।

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तो आपक IPC 164 In Hindi और IPC Section 164 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 164 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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