इस पोस्ट मे आपको Indian Penal Code (IPC) की IPC 158 In Hindi मे जानकारी दी गई है। इसमे मैने पूरी तरह से IPC 158 In English की पूरी जानकारी मैने दी है।
क्योंकि इसकी जानकारी हर एक अधिवक्ता व वकील को तो होनी ही चाहिए तथा अगर आप पुलिस मे है या फिर आप विधि से संबंधित छात्र हैं तो भी आपको IPC Section 158 In Hindi के बारे मे जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिससे की आप कहीं कभी फसें नहीं और न ही कोई आपको दलीलो मे फंसा सके। तो चलिए जानते है IPC 158 Kya Hai.
Dhara 158 Kya Hai
इस ipcsection.com पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 158 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी और आपको धारा 158 IPC In Hindi के बारे मे सारी जानकारी हो जाएगी। साथ ही यह पोर्टल www.ipcsection.com पर और भी अन्य प्रकार के भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में मैने काफी विस्तार से बताया गया है आप उन Posts के माध्यम से अन्य धाराओं यानी section के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
IPC 158 In Hindi
IPC Dhara 158 – गैरकानूनी सभा या दंगे में भाग लेने के लिए काम पर रखा जाना।
जो कोई भी धारा 141 में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने या करने में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है, या काम पर रखा गया है, या काम पर रखने या नियुक्त करने का प्रयास करता है या करने का प्रयास करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ, या सशस्त्र हो जाना।—और जो कोई भी, पूर्वोक्त के रूप में इस तरह से लगा हुआ या किराए पर लिया जा रहा है, सशस्त्र जाता है, या सशस्त्र होने की पेशकश करता है, किसी भी घातक हथियार के साथ या किसी भी चीज के साथ जो अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मृत्यु का कारण बनने की संभावना है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
IPC Section 158 In English
IPC Section 158 – Being hired to take part in an unlawful assembly or riot.
Whoever is engaged, or hired, or offers or attempts to be hired or engaged, to do or assist in doing any of the acts specified in section 141, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both, or to go armed.—and whoever, being so engaged or hired as aforesaid, goes armed, or engages or offers to go armed, with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offence is likely to cause death, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
आईपीसी धारा 158 क्या है
158 IPC मे “गैरकानूनी सभा या दंगे में भाग लेने के लिए काम पर रखा जाना“के बारे मे बताया गया है। जिसमे जो कोई भी धारा 141 में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने या करने में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है, या काम पर रखा गया है, या काम पर रखने या नियुक्त करने का प्रयास करता है या करने का प्रयास करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ, या सशस्त्र हो जाना।
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तो आपक IPC 158 In Hindi और IPC Section 158 In Hindi की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, यहाँ मैने IPC Dhara 158 Kya Hota Hai इसकी पूरी जानकारी देदी है। बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।